RBI ने किया लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव, अब चोरी होने पर ग्राहकों को मिलेगा 100 गुना मुआवजा

नई दिल्ली | रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है. बता दे कि आरबीआई ने लॉकर सेफ्टी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अकसर बैंक के पास ऐसी शिकायतें आती थी कि लॉकर से ग्राहकों के पैसे और ज्वेलरी चोरी हो जाती है. इस पर बैंक भी किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता था. अब आरबीआई की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए इन नियमों में बदलाव किया गया है. अब ग्राहकों को पहले से भी ज्यादा सुरक्षा मिलेगी.

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आरबीआई ने किया इन नियमों में बदलाव

बता दें कि अकसर आरबीआई के पास ऐसी शिकायतें आती है कि बैंक लॉकर में चोरी हो गई, परंतु अभी तक बैंक की तरफ से इसको लेकर कोई भी मुआवजा राशि नहीं दी जाती थी. यदि अब बैंक लॉकर मे चोरी हो जाती है, तो ग्राहकों को लॉकर किराए का 100 गुना मुआवजा दिया जाएगा. अब तक बैंकों की तरफ से चोरी की वारदात पर पल्ला झाड़ लिया जाता था. आरबीआई ने आदेश दिया है कि बैंकों को खाली लोकर की लिस्ट, लॉकर के लिए वेटिंग लिस्ट नंबर डिस्प्ले पर लगाना होगा.

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इन लोगों को होगा फायदा

आरबीआई के इस नियम से सिस्टम में पहले से भी ज्यादा पारदर्शिता आएगी. आरबीआई ने कहा कि बैंक ग्राहकों को अंधेरे में नहीं रख सकते, सही जानकारी हासिल करना ग्राहकों का हक है. लॉकर रूम में आने जाने वालों की अब सीसीटीवी के जरिए निगरानी भी रखी जाएगी. 180 दिनों तक सीसीटीवी की फुटेज स्टोर की जाएगी. यदि किसी प्रकार की कोई चोरी की वारदात होती है, तो पुलिस सीसीटीवी की सहायता से वारदात की जांच कर पाएगी.

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