नई दिल्ली | रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए होम लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत प्रदान की है. बैंक के इस फैसले के मुताबिक, अब होम लोन चुकाने पर 30 दिन के भीतर बैंक को आपके रजिस्ट्री पेपर वापस करने होंगे. आरबीआई ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि बैंक ऐसा नहीं करते हैं तो प्रतिदिन 5 हजार रूपए के जुर्माने का भुगतान करना होगा.
बैंक ब्रांच में मौजूद हो डाक्यूमेंट्स
बता दें कि लोन का पूरा भुगतान करने के बावजूद लोगों को रजिस्ट्री के कागज लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन इस फैसले के बाद उन होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत पहुंचेगी. RBI ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन ग्राहकों ने होम लोन चुकता कर दिया है, उनके प्रॉपर्टी के कागजात उस ब्रांच में 30 दिन के अंदर होना चाहिए जहां से लोन लिया गया है.
बैंक करेगा नुकसान की भरपाई
आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी होम लोन ग्राहक का प्रॉपर्टी पेपर खो जाता है या दस्तावेज खराब हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ग्राहकों के नुकसान की भरपाई बैंकों को करनी होगी. दस्तावेज गुम होने की सूरत में बैंक अगले 30 दिन के अंदर नए कागजात बनाकर लोन ग्राहक को वापस करेगा.
प्रतिदिन 5 हजार रूपए जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश जारी करते हुए बैंकों से कहा है कि किसी भी ग्राहक के दस्तावेज लौटाने में यदि देरी होती है तो प्रतिदिन के हिसाब से 5 हजार रूपए जुर्माना भरना होगा. बता दें RBI के सामने लगातार शिकायतें आ रही थी कि लोन चुकता करने के बाद भी आसानी से उस ग्राहक को उनके प्रॉपर्टी पेपर नहीं मिल पाते थे. इसलिए बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों को आरबीआई ने ये निर्देश जारी किया है.
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