नई दिल्ली । कमर्शियल वाहन चालकों को अब क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. बता दे कि परिवहन विभाग ने पंजीकरण और फिटनेस पास की व्यवस्था में हाल ही में बड़ा बदलाव किया है, इस वजह से अब वाहन चालकों को राहत मिलेगी. इसके तहत अब वाहन चालक अपने एरिया के डीलर से ही वाहनों का पंजीकरण और फिटनेस पास करवा सकेंगे. गुरुग्राम आरटीए सचिव वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इसके लिए गुरुग्राम के 10 डीलरों का पंजीकरण किया गया है.
नियमों में बदलाव से कमर्शियल वाहन चालकों को बड़ी राहत
अब सभी प्रकार के वाहनों का पंजीकरण डीलर स्तर पर ही किया जाएगा. अब से वाहन खरीदने वाले मालिकों को वाहन संबंधित दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन शुल्क, रोड टैक्स, आरटीओ कार्यालय में जमा नहीं करवाने होंगे. अब से यह सभी कागज डीलर के पास ही जमा होंगे. अधिकृत विक्रेता अपने स्तर पर वाहन संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन ही अथॉरिटी को जमा करवाएंगे. ये डीलर नरसिंहपुर गांव, सेक्टर 17 -18, अलीपुर गांव, राजीव चौक, एमजी रोड आदि जगहों पर है.
अब नए कमर्शियल वाहन चालकों को छूट देते हुए नए वाहन को 8 साल तक 2 साल में एक बार विभाग से पास करवाना होगा. 8 साल के बाद वाहन को हर साल फिटनेस पास करवाना होगा. इससे भी वाहन चालकों को काफी राहत मिली है. पहले लघु सचिवालय स्थित आरटीए कार्यालय में लोगों की भीड़ लगी रहती थी. वही विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 1 दिन में करीब 500 कमर्शियल वाहनों को फिटनेस पास किया जाता है. वही 50 से 100 के बीच रोजाना नए वाहनों का पंजीकरण होता है. जिस वजह से कार्यालय में पूरा दिन वाहन चालको और लोगों की भीड़ लगी रहती थी, परन्तु अब नियमों में बदलाव की वजह से वाहन चालकों को राहत मिलने वाली है.
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