दिल्ली में कोरोना के कारण फिर लगी पाबंदियां, जानिए जिम और सिनेमा के साथ किन पर लागू हुए नए प्रतिबंध

नई दिल्ली | दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है. जिसको देखते हुए विशेष को मैं लोगों को सावधानी बरतने का सुझाव दिया है. साथ ही, इसे देखते हुए केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने राज्य में GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू किया है. जिसके अंदर कई तरह की पाबंदियां लागू होंगी. वही दिल्ली में दो दिनों से संक्रमण दर में .50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. 26 दिसंबर को संक्रमण दर 0.55% और 27 दिसंबर को 0.68% थी.

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Lockdown

जानिए विस्तार से

आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना महामारी का खतरा बढ़ता ही जा रहा है. इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2-3 दिनों से कोविड संक्रमण के पॉजिटिव मामलों में 0.5% की वृद्धि देखी जा रही है. इसलिए ‘येलो अलर्ट’ लागू करने का निर्णय लिया गया है. कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है. केजरीवाल ने कहा कि ज्यादातर मामलों में अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, न ऑक्सीजन, न आईसीयू और वेंटिलेटर की जरूरत है, जबकि ओमीक्रोन संक्रमित लोग घर पर ठीक हो रहे हैं. इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है.

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दिल्ली में नाइट कर्फ्यू हो चुका है, लागू

वही डीडीएमए ने सोमवार सुबह रात्रि कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी किया है. बता दें कि नाइट कर्फ्यू में मरीजों और गर्भवती महिलाओं, आवश्यक वस्तुओं को खरीदने और रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और हवाई अड्डों से आने-जाने वालों को छूट दी जाएगी. कर्फ्यू से छूट पाने वालों में आपातकालीन सेवाओं में शामिल सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी, चिकित्सा कर्मी और मीडियाकर्मी शामिल हैं.

येलो अलर्ट में और सख्त होगी पाबंदियां

बता दें कि येलो अलर्ट जारी होने पर सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, कॉन्फ्रेंस रूम, बैंक्वेट हॉल, स्पा और वेलनेस क्लीनिक, योग संस्थान और जिम शैक्षणिक संस्थानों के साथ ही बंद रहेंगे. मेट्रो समेत सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 50 फीसदी क्षमता पर चलेंगी. वहीं रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. दुकानें और शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच ऑड-ईवन फॉर्मूले पर काम करेंगे. सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता से खुलेंगे रेस्टोरेंट और 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता से बार खुलेंगे.

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