नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमजन को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए जल बोर्ड ने 30 आरओ प्लांट लगाने का फैसला लिया है. सरकार ने इस संबंध में पहले चरण में 7 RO प्लांट लगाने के लिए निविदा भी जारी कर दी है. ये 7 आरओ प्लांट रोहिणी, पप्पन कलां, निलोठी, द्वारका, ओखला, कोंडली और उजवा में लगाएं जाएंगे, जिनसे प्रतिदिन 40 एमजीडी पानी का उत्पादन किया जाएगा.
दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि साफ पानी की आपूर्ति के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर दिल्ली में कुल 500 आरओ प्लांट लगाने का फैसला लिया गया है. जिन इलाकों में टैंकर से पीने के पानी की आपूर्ति होती है उन जगहों को प्राथमिकता दी जाएगी. प्रयोग के तौर पर चार आरओ प्लांट लगाए गए थे जो सफल रहे. अब इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगे चार आरओ प्लांट शकूर बस्ती, मायापुरी, कालकाजी और शहीद भगतसिंह स्कूल, झड़ौदा से रोजाना 15 हजार के आसपास परिवारों को पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है. इन आरओ प्लांट से हर रोज प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी लिया जा सकता है जिसके लिए वाटर एटीएम कार्ड जारी किए गए हैं.
मुआवजा राशि में बढ़ोतरी
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर में होने वाली मौतों के लिए मुआवजा राशि 10 लाख रूपए से बढ़ाकर 30 लाख रूपए कर दी है. विकलांगता से पीड़ित सीवर पीड़ितों के मामले में विकलांगता की गंभीरता के आधार पर मुआवजा वितरित किया जाएगा. हालांकि, न्यूनतम मुआवजा राशि 10 लाख रूपए से कम नहीं होगी. विकलांगता स्थायी है और पीड़ित को आर्थिक रूप से असहाय बना देती है तो मुआवजा राशि 20 लाख रूपए से कम नहीं होगी.
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