LPG से लेकर ITR फाइलिंग तक; आज से बदल गए ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

नई दिल्ली | अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा, एक खास तरह के LPG ग्राहकों को कीमतों पर राहत मिली है. GST के नियमों में भी अहम बदलाव हुआ है. दरअसल, आज यानी 1 अगस्त से कई ऐसे नियम बदल रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं, अगर आप कमर्शियल LPG सिलेंडर खरीदने जा रहे हैं तो आपको बड़ी राहत मिलेगी. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 बड़े बदलावों के बारे में जो आज से लागू हो गए हैं.

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कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कटौती

आज यानी 1 अगस्त से LPG सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो गया है. कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कटौती की गई है. अब देश की राजधानी नई दिल्ली में ऐसे सिलेंडर 1680 रुपये की कीमत से बिक रहे हैं. वहीं, घरेलू सिलेंडर की कीमत में तो कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है.

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ITR भरने के लिए अब देना होगा जुर्माना

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2023 को बिना जुर्माने की समाप्त हो गई है. अब दाखिल करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. आयकर विभाग के मुताबिक, 31 जुलाई तक 6.50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रिटर्न भरा है जो एक बड़ा रिकॉर्ड है. पिछले साल 31 जुलाई तक करीब 5.83 करोड़ ITR दाखिल किए गए थे.

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इसकी 15 अगस्त है लास्ट डेट अभी

एसबीआई अमृत कलश में निवेश की समय सीमा इसी महीने अगस्त खत्म होने वाली है, इसकी आखिरी तारीख 15 अगस्त 2023 बताई जा रही है. बता दें कि इस योजना में 400 दिनों तक निवेश करने पर ग्राहकों को 7.1 की दर से ब्याज भी मिलता है. वहीं, वरिष्ठ नागरिकों पर 7.6 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है. IDFC बैंक की अमृत महोत्सव FD की समय सीमा भी 15 अगस्त तक है.

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एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर बदलाव

एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए बड़ी खबर है. बैंक क्रेडिट कार्ड कैशबैक और प्रोत्साहन अंक कम करेगा. इसके तहत, 1.5 प्रतिशत कैशबैक मिलेगा. यह बदलाव फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए है जो 12 अगस्त से प्रभावी होने जा रहा है.

जीएसटी नियम में बड़ा बदलाव

आज यानी 1 अगस्त से 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के कुल टर्नओवर वाले व्यवसायों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत अनिवार्य रूप से ई- चालान का विकल्प चुनना होगा. वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति या निर्यात के लिए ई- चालान उत्पन्न करना अनिवार्य है.

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