नई दिल्ली | आरबीआई (RBI) की तरफ से एक बड़ा फैसला लेते हुए कई बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है. आरबीआई के इस फैसले के बाद अब बैंकों को इसी महीने से अपना कारोबार बंद करना होगा. बता दें कि RBI ने अगस्त में पुणे स्थित रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Cooperative Bank Limited) का लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला लिया था. आरबीआई के इस फैसले के तहत अब 22 सितंबर से इस बैंक की सेवाएं बंद हो जाएंगी. बैंक को 22 सितंबर तक अपना कारोबार बंद करना होगा.
जल्द बंद हो जाएंगी इस बैंक की सेवाएं
ऐसे में अब ग्राहक ना तो इस बैंक में पैसे जमा करवा पाएंगे, ना ही निकलवा पाएंगे. आरबीआई की तरफ से यह फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थी.आरबीआई के अनुसार, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है.
बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है. डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक डिपॉजिटर्स 5 लाख रूपये तक जमा बीमा राशि प्राप्त करने का हकदार होता है.
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