नई दिल्ली । सरकारी कर्मचारियों को अब पीएफ (Provident Fund) में ज्यादा रकम जोड़ने का फार्मूला महंगा पड़ने वाला है. बता दें कि आयकर विभाग ने पीएफ अकाउंट में जरुरत से ज्यादा रकम कटवाने पर टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है. गौरतलब है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में ही निजी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री योगदान का कैंप लगाया था. उसके बाद सरकारी कर्मचारियों पर भी GPF (General Provident Fund) में टैक्स फ्री योगदान की सीमा लागू कर दी. यह कटौती एक अप्रैल 2022 से शुरू होगी.
आयकर की वसूली सैलरी में कटौती से
अब नया आदेश जारी किया गया है कि 5 लाख से ऊपर GPF कटवाने वाले सरकारी कर्मचारियों को उसके ब्याज से कमाई पर मोटा टैक्स लगाया जाए. इस आयकर की वसूली उनकी सैलरी में कटौती कर की जाए. सरकार के अकाउंट ऑफिस से सूचना आई हैं कि CBDT ने Income-tax (25th amendment) Rule 2021 लागू कर दिया है.
इस फैसले से GPF में अधिकतम टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपए लागू हो गई है. इसके उपर अगर सरकारी कर्मचारी ने और कटौती कराई तो फिर ब्याज आय को इनकम माना जाएगा और टैक्स वसूला जाएगा. इस बात की चर्चा Form-16 में भी किया जाएगा.
टैक्स फ्री ब्याज आय का फायदा
केन्द्रीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में टैक्स फ्री ब्याज आय का फायदा उठाने के लिए टैक्स फ्री सालाना पीएफ योगदान को 2.5 लाख रुपए तक सीमित करने की घोषणा की थी. हालांकि बाद में इस सीमा में बढ़ोतरी कर 5 लाख रुपए कर दिया गया था. 5 लाख की लिमिट उन कर्मचारियों के लिए थी, जिनके मामले में नियोक्ता योगदान नहीं करते हैं. इससे सरकारी कर्मचारियों को तो फायदा पहुंचा लेकिन टैक्स पेशेवरों और पीएफ विशेषज्ञों ने इसे गलत बताया था.
सामान्य भविष्य निधि में योगदान
सरकार की ओर से यह राहत सामान्य भविष्य निधि में योगदान के लिए दी थी. ऐसी सुविधा जो केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है और जहां नियोक्ता द्वारा कोई योगदान नहीं दिया जाता है. हालांकि बजट 2022 से पहले यह खबर आ रही थी कि सरकार प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के टैक्स फ्री PF योगदान की सीमा को एक समान कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बता दें कि इस समय GPF पर 7.1 % ब्याज मिल रहा हैं तो वहीं PF खाते की ब्याज दर थोड़ी ज्यादा है.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!