नई दिल्ली | दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखकर गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन के कार्य तथा स्कूल व कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे. यह प्रमुख निर्णय प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखकर लिए गए हैं.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मंगलवार को देर रात को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बढ़ते प्रदूषण के कारण अगले आदेश तक बंद रहेंगे. आयोग ने निर्देश दिया कि दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 11 ताप विद्युत संयंत्र में से केवल पांच- एनटीपीसी, झज्जर, महात्मा गांधी टीपीएस, सीएलपी झज्जर, पानीपत एनपीजीसीएल, नाभा पावर लिमिटेड टीपीएस राजपुरा और तलवंडी डीपीएस यह सभी 30 नवंबर तक चालू रहेंगे.
आपको बता दें कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में निर्माण और तोड़फोड़ संबंधी कार्य को बंद कर दिया है. दिल्ली और एनसीआर में आने वाले राज्यों को 21 नवंबर तक क्षेत्र में सीएनटीडी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और धूल नियंत्रण मानदंडों का अनुपालन करने को कहां है.
जानिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने क्या निर्देश दिए हैं
आयोग ने यह भी कहा है कि एनसीआर में अब तक भी गैर स्वीकृत ईंधन का उपयोग करने वाले सभी उद्योगों को संबंधित सरकारी तत्काल प्रभाव से बंद करेंगे. आपातकालीन सेवा को छोड़कर डीजी सेट के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध रहेंगे.
एनसीआर के क्षेत्र में अधिकारियों को यह भी आदेश दिया गया है कि डीजल और पेट्रोल के आउटडेटेड पुराने वाहन सड़क पर नहीं चलते पाए जाने चाहिए. वहीं दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द पर्याप्त संख्या में सीएनजी बसों को खरीदने और उन्हें सड़कों पर उतारने का निर्देश भी दिया गया है.
दिल्ली सरकार ने सोमवार से 1 हफ्ते के लिए स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रत्यक्ष कक्षाएं बंद करने का आदेश दिया था आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों एजेंसी और स्वायत्त निकायों को घर से काम करने के लिए कहा गया है. दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर भी रोक रहेगी.
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