नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी एक बड़ी और ज़रूरी खबर सामने आई है. बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी गई है. ये धारा 30 सितंबर को लागू की गई है और 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी. नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के अलावा दिल्ली की सभी सीमाओं पर धारा 163 लागू की गई है.
दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने नोटिस जारी करते हुए बताया कि कई संगठनों ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिल्ली क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है. वक्फ संशोधन विधेयक (प्रस्तावित), शाही ईदगाह का मुद्दा, MCD स्थायी समिति चुनाव जैसे मुद्दों के कारण दिल्ली में सामान्य माहौल कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील है. इसके साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव के नतीजों की घोषणा भी लंबित है.
सीमाओं पर निरंतर जांच
ऐसे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिए क्षेत्र में धारा 163 लागू करने के आदेश दिए हैं. नोटिस में यह भी कहा गया है कि 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के कारण नई दिल्ली और मध्य जिले में VVIP व्यक्तियों की भारी आवाजाही होगी. साथ ही, जम्मू- कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं. इस कारण दिल्ली की सीमाओं से लोगों और वाहनों के आवागमन पर निरंतर जांच करने की भी जरूरत है.
इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने आदेश में कहा है कि पांच या अधिक अनधिकृत व्यक्तियों का एक साथ इकट्ठा होना, फायर- आर्म्स, बैनर, तख्तियां, लाठियां, भाले, तलवारें, लाठियां ले जाना और किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में धरना- प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध रहेगा.
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