नई दिल्ली | हवाई जहाज से यात्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए एक बेहद ही जरुरी खबर है. DGCA ने हवाई सफर को लेकर नया निर्देश जारी किया है. देशभर में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुसाफिरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है. अगर हवाई यात्री तय कोविड गाइडलाइंस की पालना नहीं करते हैं तो एयरलाइन आपको हवाई जहाज से बाहर निकाल सकते हैं. आइए जानते हैं नए निर्देश…
Zee Business से मिली जानकारी अनुसार, बीते 3 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने DGCA से एयरपोर्ट, स्टाफ, एयरलाइंस, पैसेंजर्स समेत सभी के लिए अलग से Covid-19 गाइडलाइंस जारी करने का निर्देश दिया था. इसके बाद DGCA ने एयरलाइन कंपनी से पैसेंजर्स को Covid-19 प्रोटोकॉल की जानकारी देने के लिए कहा है. साथ ही पैसेंजर्स से उचित तरीके से मास्क लगाने का आग्रह करने का भी निर्देश दिया है. नियामक ने स्पष्ट कहा है कि एयरलाइंस ऐसे पैसेंजर्स को सफर करने की अनुमति न दें जो मास्क पहनने से इंकार करते हैं.
एयरलाइंस अपना सकते हैं कड़ा रुख
एयरलाइंस से स्पष्ट कहा गया है कि अगर सफर के दौरान कोई पैसेंजर्स कोविड प्रोटोकॉल नियमों का उल्लघंन करता है तो उन्हें Unruly Passengers की कैटेगरी में डाल दिया जाए. इतना ही नहीं, ऐसे पैसेंजर्स को कुछ दिन के लिए No Fly List में भी रखा जा सकता है. DGCA ने यह भी कहा है कि अगर जरुरत पड़े तो एयरपोर्ट ऑपरेटर स्थानीय पुलिस की मदद भी ले सकते हैं. ऐसे पैसेंजर्स पर जुर्माना लगाने की भी सलाह दी गई है.
बता दें कि बीते कुछ दिनों से देशभर में कोविड संक्रमण मामलों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी हो रही है. देश में दैनिक कोविड-19 संक्रमण 93 दिनों के बाद 5 हजार से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है. कोविड मामलों की संख्या का कुल आंकड़ा 4.3 करोड़ हो गया है.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!