नई दिल्ली । वरिष्ठ नागरिकों पर बहुत ही जल्द TAX का बोझ बढ़ सकता है. आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों को अपनी आय पर अधिक TDS (TAX डिडक्शन एट सोर्स) देना होगा. TDS के नए नियम कानून एक जुलाई से लागू होने जा रहे हैं. इन नियमों के अंतर्गत सुपर सीनियर सिटीजन अर्थात 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग की ब्याज आय पर बैंक ज्यादा TDS काट सकते हैं.
उन मामलों में नए नियम कोई छूट नहीं देते हैं, जिन मामलों में कोई व्यक्ति इनकम TAX रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए पात्र नहीं होता है. इसलिए बैंक सुपर सीनियर सिटीजन की ब्याज आय पर ऊंची दर से TDS काट सकते हैं. सामान्य तौर पर वरिष्ठ नागरिक रिटायरमेंट पूंजी पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित होते हैं. ऐसी स्थिति में यह एक बहुत ही बड़ा झटका वरिष्ठ नागरिकों के लिए हो सकता है.
अब 5 लाख रुपये तक की TAX योग्य आय वाले वरिष्ठ नागरिक जमा राशि पर होने वाली ब्याज इनकम पर TDS से छूट के लिए क्लेम करने के लिए डाकघरों और बैंकों में फॉर्म 15h जमा कर सकते हैं. गैर तलब सुपर वरिष्ठ नागरिक के मामले में जहां पर इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हैं, उन्हें आइटीआर दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है.
80 साल से ज्यादा आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को इनकम TAX से छूट दी गई है और उनके लिए आईटीआर दाखिल करना जरूरी नहीं है. गौरतलब नए प्रस्तावित TDS नियमों में लोगों को उन मामलों में कोई छूट नहीं दी गई है, जिसमें व्यक्ति को आईटीआर (सुपर वरिष्ठ नागरिकों के केस में) दाखिल करने के लिए पात्र नहीं है.
इसलिए हो सकता है कि बैंक उनकी ब्याज इनकम पर ज्यादा TDS काटे. 60 साल से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि इंटरेस्ट आय पर कोई TAX न काटा जाए, वित्त वर्ष के आरंभ में बैंक के पास 15h फॉर्म जमा करवाना होगा.
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