किसान शुभकरण की मौत मामले में हरियाणा सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

नई दिल्ली | किसान आंदोलन के दौरान खनौरी बार्डर पर हुएं प्रदर्शन में पंजाब के युवा किसान शुभकरण की मौत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को झटका देते हुए हाईकोर्ट की न्यायिक जांच पर स्टे देने से इंकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने पर उसपे विचार किया जाएगा.

Supreme Court

हरियाणा सरकार ने दी थी चुनौती

बता दें कि शुभकरण की पुलिस फायरिंग में हुई हत्या की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाने के हाईकोर्ट के आदेश को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हरियाणा के एडवोकेट प्रदीप रापड़िया याचिकाकर्ता हरिंदर पाल सिंह ईशर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, जिसकी याचिका पर न्यायिक जांच के आदेश जारी किए गए थे.

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जांच कमेटी में दोनों राज्यों के अधिकारी

आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के आर्डर पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई है, उसमें हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों से ADGP रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं. जिससे जनता का कानून व्यवस्था पर विश्वास मजबूत होगा.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी यह मामला हाईकोर्ट में भी लंबित है, जिसकी सुनवाई 10 अप्रैल को होनी हैं और रिपोर्ट भी कोर्ट में सबमिट नहीं हुई है. रिपोर्ट आने के बाद इस मामले पर विचार किया जाएगा. ऐसे में इस मामले की अब अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी. बता दें कि किसान आंदोलन के नौवें दिन किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प के दौरान हरियाणा पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में 21 वर्षीय पंजाब के किसान शुभकरण की मौत हो गई थी.

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