नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR क्षेत्र में एक बार फिर प्रदुषण से हालात बद से बद्तर होते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते GRAP का तीसरा चरण लागू करने का फैसला लिया गया है. बता दें कि CAQM ने 13 दिसंबर को जारी संशोधित GRAP- 3 के नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं.
निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध
GRAP के तीसरे चरण में निर्माण और तोड़- फोड़ जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा, निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों के संचालन पर रोक रहेगी. NCR राज्यों से अंतर- राज्यीय बसों की दिल्ली में एंट्री बंद कर दी जाएगी. हालांकि, इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को राहत दी गई है.
AQI 300 के पार
सोमवार यानि आज प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 351 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. वहीं, कई जगहों पर AQI 400 के आसपास पहुंच गया था. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि दिल्ली में अभी 2 दिन तक हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रह सकती है.
स्कूलों को लेकर गाइडलाइंस
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के कारण पूरे दिल्ली- NCR में GRAP- 3 लागू कर दिया गया है, जिसके बाद स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड लागू कर दिया गया है. माता- पिता अपने बच्चों के लिए स्कूल या ऑनलाइन क्लास में से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं.
GRAP- 3 में ये प्रतिबंध
- GRAP- 3 में दिव्यांग लोगों को दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले में व्यक्तिगत जरूरत के लिए BS- 3 पेट्रोल इंजन और BS- 4 डीजल इंजन के हल्के वाहन (कार) का इस्तेमाल की छूट रहेगी.
- दिल्ली में माल ढुलाई के लिए BS- 4 के डीजल इंजन वाले मीडियम गूड्स व्हीकल पर प्रतिबंध रहेगा. इस प्रतिबंध से सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट रहेगी.
- दिल्ली से बाहर पंजीकृत BS- 4 और उससे कम मानक के डीजल इंजन वाहनों को GRAP- 3 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश वर्जित रहेगा. पहले ये प्रावधान चौथे चरण में शामिल थे.
- GRAP- 3 में दिल्ली- सरकार और एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारें सरकारी विभागों और सिविक एजेंसियों के कार्यालय के समय में बदलाव कर सकती हैं.