नई दिल्ली । Stock Market में बड़ा उतार-चढ़ाव जारी है. जिस वजह से शुक्रवार से T+1 सेटलमेंट का नया नियम लागू होगा. बता दें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बंबई स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर अब निवेशकों को शेयरों और पैसों का ट्रांसफर 1 दिन में हो जाएगा. सरकार और सेबी लंबे समय से इस नियम को लागू करने की योजना बना रहे थे. वहीं विदेशी इनवर्टरों द्वारा इस नियम का विरोध किया जा रहा था. अब दोनों एक्सचेंज पर T+2 सेटेलमेंट सिस्टम लागू है, जिसे साल 2003 में लाया गया था. नियम के अनुसार शेयर और पैसों को ट्रांसफर में 2 दिन लगते हैं, इससे पहले T+3 सिस्टम था जिसके अनुसार 3 दिन लगते थे.
जानिए कैसे काम करता है यह फॉर्मूला
सेटेलमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि शेयरों की खरीद-फरोख्त पर आपके खाते में स्टॉक या पैसों का ट्रांसफर होना. अभी एक्सचेंज T+2 सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसका मतलब है कि आपका ऑर्डर प्लेस होने पर खाते में पैसे आ शेयर आने में 2 दिन का समय लगेगा. यदि आपने सोमवार को कोई शेयर बेचा है तो उसके 2 दिन बाद ही आपके डिमैट खाते में पैसे आएंगे. इसी तरह यदि अपने कोई शेयर खरीदा है तो 2 दिन बाद आपको स्टॉक्स मिलेंगे.
जानिए नए नियम के बारे में
शुक्रवार से बाजार में T+1 सेटेलमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है. जिस वजह से जिस दिन आप शेयर खरीदे या बेचेंगे, उसके दूसरे कारोबारी दिन ही आपके खाते में पैसे अथवा स्टॉक ट्रांसफर हो जाएगा. शुरुआत में मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे नीचे रखे गए 100 शेयरों को T+1 मे शामिल किया जाएगा. इसके बाद हर महीने के आखिरी शुक्रवार को 500 नए स्टाक जोड़े जाएंगे. सेबी द्वारा पिछले साल सितंबर महीने में इस सिस्टम को लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था.
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