नई दिल्ली | यदि आपने अभी तक भी अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो तुरंत करवा लें. केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की तरफ से सभी करदाताओं के लिए आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. यदि आप ऐसा नहीं करवाते तो एक अप्रैल 2023 से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा अर्थात आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
शेयर बाजार नियामक सेबी भी इसी को लेकर निवेशकों को सलाह दे चुकी है कि मार्च 2023 से पहले ही आप अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक करवा लें वरना आपको बाजार में लेनदेन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
31 मार्च 2023 से पहले जरूर कर ले यह काम
सरकार की तरफ से एक जुलाई 2017 से पेन का आधार से लिंक करवाना अनिवार्य किया गया था. सरकार की तरफ से कई बार इसकी अंतिम तिथि भी बढ़ाई गई है. सीबीडीटी ने इसकी तारीख को 31 मार्च 2023 कर दिया है. अगर आप अपने पैन को आधार से इस तारीख तक भी लिंक नहीं करवाते तो फिर आपको इनकम टैक्स भरने, बैंक में लेनदेन, शेयर खरीदने- बेचने आदि में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.
इस प्रकार करें अपने आधार को पैन से लिंक
- अपने पैन को आधार से लिंक करने के आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है. आप घर बैठे आसानी से भी यह कर सकते हैं:
- इसके लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक इनकम टैक्स की ई- फाइल पोर्टल पर जाना होगा.
- उसके बाद, क्विक लिंक सेक्शन मेन लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें और आधार लिंक डालने पर यह एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे.
- एसएमएस के जरिए पैन लिंक करने के लिए आप 567678 या 56161 पर UIDPAN <12 अंको का आधार कार्ड> <10 डिजिट पर> लिख कर सेंड करें.
- इसके अलावा, आप पैन सर्विस सेंटर पर जाकर भी आसानी से अपने आधार को पैन से लिंक करवा सकते हैं.