नई दिल्ली | सरकार इस साल के बजट 2023- 24 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है. रॉयटर्स ने दो सरकारी सूत्रों के हवाले से इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है. हालांकि, वित्त मंत्रालय ने इस मामले में रॉयटर्स की ओर से भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया. वहीं, एक अन्य विशेषज्ञ का कहना है कि इस बार Income Tax छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जा सकती है.
वर्तमान में 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
अगर आपकी आय 2.5 से 5 लाख के बीच है तो आपको 5 लाख – 2.5 लाख = 2.5 लाख पर पांच प्रतिशत टेक्स देना होगा. इसमें भी एक पेंच है. सरकार 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत की दर से इनकम टैक्स वसूलती है लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत इस टैक्स को माफ कर देती है.
यानी अगर किसी की सालाना आय 5 लाख रुपये तक है तो उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है लेकिन अगर आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो टैक्स देना होगा. मान लीजिए अगर आपकी कमाई 5.10 लाख रुपये है. यानी 10,000 रुपये पर टैक्स देने के बजाय आपको 5.10 लाख – 2.5 लाख = 2.60 लाख रुपये पर टैक्स देना होता है.
टैक्स छूट की सीमा हो सकती है 5 लाख
चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) आनंद जैन का कहना है कि इस बार 2.5 लाख की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो आपकी सालाना आय 5 लाख तक होने पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा, 2.50 लाख से ज्यादा कमाई वालों को ITR फाइल करना जरूरी है. इसके बाद, यह सीमा 5 लाख हो जाएगी.
ITR फाइल करने के लिए 2 विकल्प
इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने के लिए 2 विकल्प हैं. नया विकल्प 1 अप्रैल 2020 को दिया गया था. नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर टैक्स की दरें कम रखी गई थी लेकिन कटौतियां हटा ली गई. वहीं, अगर आप पुराने टैक्स स्लैब को चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स कटौतियों का फायदा उठा सकते हैं.
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