एक झटके में कबाड़ जैसे हो जाएंगे दिल्ली के 5 लाख वाहन, सड़क पर दिखते ही लगेगा भारी जुर्माना

नई दिल्ली | प्रदूषण के चलते बुरे हालातो को झेल रही नई दिल्ली की सरकार अब नए- नए प्रयास कर रही है. आलम ये है कि लोगों को सांस लेने में भी परेशानी सामने आ रही है. इसके अलावा, त्वचा संबंधी समस्याएं और आंखों में जलन जैसी बीमारियां भी देखने को मिल रही है. ग्रेप 3 के नियम लागू होते ही राजधानी की सड़कों से बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल चार पहिया वाहन चलाने पर भी बैन लग जाएगा.

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Vehicles

लग सकता है 20 हजार का जुर्माना

अगर आप भी ऐसे वाहनों से यात्रा कर रहे हैं तो इन्हें छोड़कर सार्वजनिक वाहनों को अपनाने की आदत डाल लें. क्योंकि जल्दी ही परिवहन विभाग द्वारा इनपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. अगर नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो मालिक पर ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. बता दें कि वर्तमान में राजधानी में बीएस-3 के 2,07,038 पेट्रोल वाहन व बीएस-4 के 3,09,225 डीजल वाहन रजिस्टर्ड है. कुल मिलाकर राजधानी में 5 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं जिनके द्वारा लोग दिल्ली एनसीआर एरिया में आवागमन करते हैं.

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वाहनों के धुंए से फैलता है प्रदूषण

राजधानी में प्रदूषण का एक मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं बताया जाता है. आंकड़े बताते हैं कि कुल प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी 40% के लगभग है. यही कारण है कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता आयोग द्वारा दिल्ली- एनसीआर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक और सीएनजी सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अतिरिक्त 1 नवंबर से राजधानी में एनसीआर से केवल bs6 श्रेणी वाली बसों को ही आने-जाने की इजाजत होगी.

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