नई दिल्ली | यदि आप भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का लाभ ले रहे हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए है. बता दें कि ईपीएफओ की तरफ से PF फंड से निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. EPFO का लाभ ले रहे सदस्य को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. आज की यह खबर सुनकर उन लाखों कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है, जो अब तक पीएफ अकाउंट से हेल्थ एमरजैंसी के दौरान पर्याप्त मात्रा में अमाउंट को नहीं निकल पा रहे थे.
EPFO कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर
अब इपीएफ मेंबर 68J क्लेम के तहत 1 लाख रूपये तक आसानी से निकाल सकते हैं. बता दें कि पहले यह लिमिट महज 50 हजार रुपये की ही हुआ करती थी. इसके साथ ही, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में भी कुछ जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं. अब मेंबर अपनी अलग- अलग जरूरत के लिए फॉर्म 31 के जरिए पीएम फंड से निकासी कर सकता है.
इनमें शादी, लोन रिपेमेंट, घर, जमीन या फ्लैट खरीदने, बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसे अन्य जरूरी काम शामिल है. इलाज के लिए निकासी की सीमा बढ़ाने को लेकर ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी करते हुए इस बारे में जानकारी दी.
किए गए ये बड़े बदलाव
- पीएफ मेंबर ईपीएफ को पैरा 68J के तहत, कर्मचारी अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के इलाज के लिए पीएफ अकाउंट से अब एडवांस में ज्यादा पैसे निकाल सकता है.
- नियमो में बदलाव की जानकारी देते हुए बताया गया कि मेंबर एक लाख रुपये या फिर छह महीने के बेसिक वेतन और डीए (या कर्मचारी के हिस्से की जमा राशि पर मिले ब्याज) में से जो कम हो उतने रुपये की निकासी आसानी से कर सकता है.
- इसके लिए कर्मचारी को फॉर्म 31 के साथ सर्टिफिकेट सी भी जमा करना होगा. इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिसमें उसे और डॉक्टर को हस्ताक्षर करने होंगे.