नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर लोगों की सांसों पर पहरा हो गया है. आबोहवा फिर से जहरीली हो चुकी है और लगातार बढ़ते प्रदुषण की वजह से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है. इसके तहत, अब लोगों को नई पाबंदियों से जूझना होगा.
ये होगी पाबंदियां
GRAP का तीसरा चरण लागू होने पर दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में BS- 3 और BS- 4 मॉडल आधारित डीजल गाड़ियों के संचालन पर रोक लगा दी गई है. केवल BS- 6 डीजल गाड़ियों के संचालन की अनुमति रहेगी. वहीं, गैरजरूरी निर्माण कार्य और तोड़फोड़ जैसी गतिविधियों पर ब्रेक लगा दिया गया है. स्टोन क्रेशर के संचालन पर रोक रहेगी. साथ ही, एनसीआर क्षेत्र में खनन और संबंधित गतिविधियों को रोक दिया जाएगा.
प्रदुषण नियंत्रण के लिए उठाए जाएंगे ये कदम
- हॉटस्पॉट और ट्रैफिक दबाव वाले रास्तों पर पीक आवर्स से पहले धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा.
- सड़कों की मशीन/ वैक्यूम आधारित की जाने वाली सफाई की संख्या बढ़ाना.
- सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाना. पीक टाइम से इतर यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग दरें शुरू करना.
- 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने का विकल्प.