नई दिल्ली|केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा आमजन के हित में तमाम योजनाएं चलाई जा रही है. हालांकि काफी लोग जानकारी के अभाव में उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं. इन्हीं में से एक, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना है जो अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बुढ़ापे में उनका सहारा बन सकती हैं क्योंकि इस योजना के तहत मोदी सरकार द्वारा 60 वर्ष आयु पूरी होने पर 3 हजार रुपए प्रति महीना पेंशन दी जा रही है.
क्या है PM-SYM योजना
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना (PM-SYM) एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है. लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान तय होता है, जो 55 रुपये से 200 रुपये तक होता है. योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक तौर पर जितना अंशदान दिया जाता है, उतना ही योगदान केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है.
PM-SYM के लिए पात्रता
• इस योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा, जो भारतीय नागरिक होंगे और आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए.
• शख्स को EPFO/ESIC/NPS (सरकारी वित्त पोषित) योजना का सदस्य नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही मासिक आय 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए.
• शख्स को असंगठित कामगार ( कृषि संबंधी कार्य, निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर, रिक्शा या आटो व्हीलर, चमड़ा उद्योग में काम करने वाले, हथकरघा, बढ़ई, मछुआरे, फेरी वाले, कूड़ा बीनने वाले आदि के रुप में कामगार होना चाहिए.
PM-SYM के लाभ
• 60 साल की उम्र के बाद लाभार्थी को 3000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन मिलेगी.
• लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसके जीवनसाथी (पति या पत्नी) को 50% मासिक पेंशन मिलेगी.
• अगर पति और पत्नी, दोनों योजना में शामिल हैं, तो उन्हें संयुक्त रूप से 6000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी.
PM-SYM के लिए रजिस्ट्रेशन
कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाने के लिए सीएससी सेंटर पर विजिट कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है. अपने सभी जरुरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक अकाउंट की कॉपी आदि साथ लेकर जाएं. यहां सीएससी सेंटर संचालक से मिलकर प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करें.
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