सड़क हादसों के पीड़ितों को मिलेगा मुफ्त इलाज, लोकसभा में नितिन गडकरी ने दी योजना की जानकारी

नई दिल्ली | संसद के मानसून सत्र से आमजन के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार (Central Govt) ने संसद में बताया है कि सड़क हादसों के पीड़ितों को निशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनाई गई है. फिलहाल, इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चंडीगढ़ और असम में धरातल पर उतारा गया है.

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नितिन गडकरी ने दी जानकारी

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक प्रश्न के जवाब में इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत पात्र पीड़ित को ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन- आरोग्य योजना’ (एबीपीएम- जेएवाई) के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में दुर्घटना की तारीख से सात दिनों के लिए अधिकतम 1.5 लाख रूपए तक का स्वास्थ्य लाभ पैकेज दिया जाता है.

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नितिन गडकरी ने बताया कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के सहयोग से सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की है. इसमें सड़क पर किसी भी तरह के मोटर वाहन के इस्तेमाल से हुई दुर्घटना शामिल है. पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना का असम और हरियाणा व पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में क्रियान्वयन शुरू किया गया है.

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मदद में लाभकारी साबित होगी योजना

उन्होंने बताया कि इस योजना को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 164B के तहत गठित ‘मोटर वाहन दुर्घटना कोष’ के तत्वाधान में प्रशासित किया जा रहा है. गडकरी ने बताया कि केंद्रीय मोटर वाहन (मोटर वाहन दुर्घटना कोष) नियम 2022 के तहत आय के स्त्रोत और उसके इस्तेमाल को लेकर प्रावधान किए गए हैं.

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केंद्रीय सड़क मंत्री ने बताया कि स्थानीय पुलिस, सूचीबद्ध अस्पतालों, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और सामान्य बीमा परिषद के साथ समन्वय में NHA योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है. यह योजना घटना के स्थान की परवाह किए बिना मदद उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी.

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