नई दिल्ली | ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बेहद ही आसान हो जाएगा. इस संबंध में जल्द ही नए नियम लागू (New Rules) होने जा रहे हैं. इसके बाद, लोग ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे.
नहीं जाना पड़ेगा RTO ऑफिस
नए नियमों के तहत, 1 जून 2024 से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO आफिस जाने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी. इसके लिए अब आप किसी ऑथोराइज्ड प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं. यानि आप जिस ट्रेनिंग सेंटर से ड्राइविंग सीख रहे हैं वहीं से ड्राइविंग लाइसेंस भी प्राप्त कर सकते हैं.
हालांकि, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाले प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटरों के लिए कुछ शर्तें रखी गई है, जिन्हें पूरा करना अनिवार्य किया गया है. यदि ट्रेनिंग सेंटर सरकार द्वारा तय मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी. इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है.
ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए जरूरी शर्तें
हल्के मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण हेतु एक एकड़ भूमि उपलब्ध होनी चाहिए, जबकि फोर- व्हीलर वाहन चालन प्रशिक्षण के लिए 2 एकड़ जमीन की जरूरत होगी. सरकार उन निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों को लाइसेंस जारी करती है, जिनमें सभी प्रकार की सुविधाएं होती हैं. इन ट्रेनिंग सेंटरों के प्रशिक्षक डिप्लोमा धारक होने के साथ ही कम- से- कम 5 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए. बायोमेट्रिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए.
हल्के मोटर वाहन का प्रशिक्षण चार सप्ताह या कम से कम 29 घंटे में पूरा किया जाना चाहिए. यह प्रशिक्षण सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पद्धति से होना चाहिए. थ्योरी के लिए न्यूनतम 8 घंटे और प्रैक्टिकल के लिए न्यूनतम 21 घंटे की समयावधि रहेगी. भारी मोटर वाहनों के मामले में 6 सप्ताह या न्यूनतम 38 घंटे का प्रशिक्षण होगा, जबकि थ्योरी की पढ़ाई 8 घंटे और प्रैक्टिकल की पढ़ाई 31 घंटे होनी चाहिए.
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