नई दिल्ली | निजी क्षेत्र में काम करने वाले हर कर्मचारी के लिए पीएफ खाता एक बड़ी बात है. उनके वेतन में से जो हिस्सा काटकर उसमें जोड़ा जाता है, वह न केवल सेवानिवृत्ति के बाद उपयोगी होता है, बल्कि आकस्मिक जरूरतों के लिए भी बहुत कारगर साबित होता है. हालांकि, अपने पीएफ खाते से पैसे निकालना या किसी अन्य चालू खाते में स्थानांतरित करना बैंक खाते से पैसे निकालने से बिल्कुल अलग है. लेकिन कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके आप इस काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं.
खाते से कितनी राशि निकाली जा सकती है
पहले पीएफ का पैसा रिटायरमेंट के बाद या घर खरीदने और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए निकाला जा सकता था, लेकिन कोराना महामारी के दौरान पैदा हुए हालात के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया को आसान बना दिया. साथ ही अब खाताधारक जब चाहे अपने खाते से पैसे निकाल सकता है. हालांकि इसके लिए निकासी की सीमा तय कर दी गई है. आप काम करते हुए पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं. नियम के मुताबिक कोई भी खाताधारक तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर या पीएफ खाते से कुल जमा राशि का 75 फीसदी निकाल सकता है. इनमें से जितना कम होगा, उतने अधिक पैसे निकाले जा सकते हैं.
ऑनलाइन क्लेम करने के फायदे
यहां आपको बता दें कि अगर आपको पैसों की जरूरत है और आप इस काम के लिए पीएफ खाते से पैसा निकालना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लेम करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा. इसका बड़ा कारण यह है कि ऑनलाइन दावेदारों को यह पैसा तीन दिनों के भीतर बैंक खाते में मिल जाता है. ऑफलाइन क्लेम करने वालों के बजाय उन्हें करीब 20 दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है. तो आइए जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपना पीएफ का पैसा िकाल सकते हैं.
पीएफ निकालने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
- ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए पीएफ अकाउंट को आपके आधार कार्ड से लिंक करना होगा.
- खाताधारक का यूएएन नंबर सक्रिय होना चाहिए.
- UAN नंबर को आधार से जोड़ा जाना चाहिए.
- बैंक विवरण और IFSC कोड को भी UAN नंबर के साथ जोड़ा जाना चाहिए.
इस तरह आप ऑनलाइन पैसे निकाल सकते हैं
1- ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर जाकर पहले मेन्यू में सर्विसेज ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर कर्मचारियों के लिए ऑन करें.
2- अब नए पेज पर Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) पर क्लिक करने पर लॉगइन पेज खुल जाएगा.
3- अपने UAN नंबर और पासवर्ड की मदद से यहां लॉग इन करें और नया पेज खुलने पर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाएं.
4- इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से CLAIM (FORM-31, 19 & 10C) को सेलेक्ट करें. इसके बाद एक और नया पेज खुलेगा.
5- यहां आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर वेरिफाई करना होगा, जिसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग खुल जाएगा, जिसे स्वीकार करें.
6- अब दिखाई देने वाले Proceed for Online Claim ऑप्शन पर क्लिक करें. ऐसा करते ही एक फॉर्म खुल जाएगा.
7- यहां पर ड्रॉपडाउन से पीएफ एडवांस (फॉर्म – 31) चुनें.
8- इसके बाद आपसे पैसे निकालने का कारण और राशि के बारे में पूछा जाएगा, जैसे ही आप चेकबॉक्स पर निशान लगाते हैं यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
9- इस प्रक्रिया के सभी चरणों को पूरा करने के बाद, आपको ईपीएफओ की ओर से एक संदर्भ संख्या प्राप्त होगी.
10- अब इस रेफरेंस नंबर की मदद से आप पीएफ अकाउंट से क्लेम की गई रकम का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
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