यदि इन सोर्स से हो रही है कमाई, तो नहीं देना होगा टैक्स

नई दिल्ली । भारत का हर नागरिक जिसकी सालाना आय ढाई लाख रुपए से ज्यादा होती है वह आयकर के दायरे में आता है. परंतु आय के कुछ ऐसे सोर्स भी है, यदि आपको उन सोर्स के तहत आय होती है तो आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते. आज हम आपको इस खबर में टैक्स फ्री इनकम टैक्स के बारे में बताएंगे. खेती से होने वाली आय पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है. यदि आप किसी फर्म में पाटनर है तो प्रॉफिट के शेयर के तौर पर आपको जो राशि मिलेगी वह टैक्स फ्री होगी, क्योंकि कंपनी पहले ही इस पर टैक्स दे चुकी होती है. वही टैक्स छूट के बेनिफिट सिर्फ प्रॉपर्टी पर होते हैं सैलरी पर नहीं.

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इन पर नहीं लगता टैक्स 

आयकर कानून 1961 के सेक्शन 56(2) x एक्ट के तहत आपको जो उपहार मिलते हैं वह भी टैक्स के दायरे में आते हैं.

वहीं यदि यही गिफ्ट आपको शादी पर दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं तो यह टैक्स के दायरे में नहीं आते. इन गिफ्ट की कीमत ₹50000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि यह गिफ्ट शादी की तारीख या उसके आसपास की तारीख पर ही मिलने चाहिए.

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आयकर कानून के मुताबिक कुछ खास लोगों या रिश्तेदारों से अगर उपहार मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता फिर भले ही वे 50,000 रुपये से ज्यादा के क्यों न हों, जानते हैं वे खास लोग कौन है.

  • पति या पत्नी से मिला गिफ्ट
  • भाई या बहन से मिला गिफ्ट
  • पति या पत्नी के भाई या बहन से मिला गिफ्ट
  • माता-पिता के भाई या बहन से मिला गिफ्ट
  • विरासत या वसीयत में मिला गिफ्ट या प्रॉपर्टीपति या पत्नी के किसी निकटतम पूर्वज या वंशज से मिला गिफ्ट
  • हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) के मामले में किसी भी मेंबर से मिला गिफ्ट
  • लोकल अथॉरिटी जैसे पंचायत, म्यूनिसपलिटी, म्यूनिसपल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड से मिला गिफ्ट
  • सेक्शन 10 (23C) में उल्लिखित किसी फंड/फाउंडेशन/यूनिवर्सिटी या अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या अन्य मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन से मिला गिफ्ट
  • सेक्शन 12A या 12AA के तहत रजिस्टर किसी चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट से मिला गिफ्ट
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EPF : यदि कर्मचारी लगातार 5 साल नौकरी करने के बाद अपना एंप्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड निकालता है तो यह टैक्स फ्री होगा.

PPF : पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश किए जाने वाला पैसा, मिलने वाला ब्याज और मेच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाली रकम तीनों ही टैक्स फ्री होती है.

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