नूंह | जिले के सभी पहली से पांचवी कक्षा तक के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल फरवरी माह की 15 तारीख से खुल सकते हैं. इस विषय में अधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन जारी कर अनूप सिंह, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, नूह ने जानकारी दी है. साझा की गई नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 3 घंटे की क्लास लगेगी. सुबह दस बजे तक सभी बच्चों को स्कूल में पहुंचना होगा और वहीं फ़िर दोपहर एक बजे बच्चों की छुट्टी हो जाएगी. इस बीच में कोई इंटरवल नहीं होगा. लगातार सभी कक्षा एक के बाद एक लगती रहेंगी.
सभी के बीच सांझा किए गए नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से जानकारी देते हुए कहा गया है कि “आप सभी को आदेश दिए जाते है कि आप अपने अपने खंडो / सी. आर.सी. में SOP के नियमानुसार कक्षा पहली से पांचवीं तक के सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय 15 फ़रवरी 2021 से खुलवाते समय समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें”.
जाने, क्या है स्कूल खुलवाने हेतु मुख्य बातें
- पानी की टंकियो की सफाई बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, जिससे सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ व साफ पानी की व्यवस्था हो सके
- विद्यालय प्रांगण साफ, सुथरा व स्वच्छ होना चाहिये और साथ ही साथ शौचालयों की भी अच्छी तरह से सफाई होनी चाहिए.
- विद्यालय के सभी कमरों व डेस्को को सनेटाईज किया जाना चाहिए व उसके बाद ही विद्यार्थियों को कमरों में बैठाया जाए. इससे संक्रमण का खतरा कम होगा.
- विद्यालय में आने से पहले विद्यार्थियों के अभिभावकों की सहमती लेना आवश्यक हैं.
- विद्यालय स्टाफ के साथ- साथ स्कूल पहुंचने वालेविद्यार्थियों के शरीर का तापमान चेक किया जाना चाहिए.
- sOP के नियमानुसार सभी विद्यालयो के मुखिया दोहपर 12:00 बजे से पहले- पहले विभाग की ओर से जारी समीक्षा App पर सभी अध्यापको एवं विद्यार्थियों की हाजरी व Temperature फीड करना सुनिश्चित करे.
- इसी तरह से सभी BEOS, DPC,APC,Dy. DEO, DIET Principal, DIET Lect., ABRC व BRC भी समीक्षा App पर निदेशालय की तरफ़ से जारी किए गए दिशा निर्देश के मुताबिक अपनी अपनी रिपोर्ट भरे.
- कोरोना के लक्षण दिखने पर विद्यार्थियों स्टाफ को तुरंत अस्पताल भेज दे.
- निदेशालय के द्वारा जारी किए गए आदेशों के मुताबिक विद्यालय समय स्टाफ के लिए सुबह 9 बज कर 45 मिनट से शुरु हो कर, छुट्टी का समय दोहपर 1 बज कर 30 मिनट तक रखा गया है. वहीं, बच्चों के लिये प्रातः 10:00 बजे स्कूल लगने का समय तय किया गया और दोहपर 1:00 बजे तक का समय छुट्टी के लिए निर्धारित किया गया.
- विद्यार्थियों को विद्यालय में वर्दी में आना अनिवार्य नहीं है, यह छूट विभाग की ओर से दी गई है.
- जिन प्राइवेट विद्यालयों में बच्चो को लाने व ले जाने के लिए बसों का प्रयोग किया जाता है तो विद्यालय मुखिया सरकार द्वारा जारी हिदायतों (SOP के दिशा -निर्देशानुसार) का पूर्णतया पालन करे, इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए.
- MDM पूर्व की भान्ति ही विद्यालयों में न बनाकर विद्यार्थियों को सूखा राशन वितरित किया जाना चाहिए और Cooking Cost बच्चो के खातो में डलवाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
अंत में कहा गया कि सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी / सी.आर. सी. अपने- अपने खंडो, सी. आर .सी. में उपरोक्त सभी दिशा -निर्देशों का पालन अवश्य करें. हरियाणा सरकार एवं शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा ज़ारी की गई इस एडवाइजरी का पालन करना अनिवार्य है.
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