पलवल | सड़क हादसों में मुआवजा राशि से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई है. पलवल उपायुक्त डा हरीश कुमार वशिष्ठ ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि हिट-एंड-रन दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को हिट-एंड-रन दुर्घटना मुआवजा स्कीम-2022 के तहत 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है. इसके लिए पीड़ित परिवार को जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट संबंधित कागजात एसडीएम कार्यालय में जमा करवाने होते है.
घायल को मिलेगा इतना पैसा
उन्होंने आगे बताया कि हिट एंड रन मामले में मृत्यु हो जाने पर उसके पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल होने पर पीड़ित को इलाज के लिए 50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है.
वाहन चालकों की नही हो पाती पहचान
उन्होंने बताया कि हिट एंड रन मामले में सडक दुर्घटना के पीड़ितों में ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें घटना में शामिल गाड़ी चालक का पता नहीं चल पाता है, जिसमें अज्ञात चालक गाड़ी से पीड़ित को मारकर गाड़ी समेत वहां से रफूचक्कर हो जाता है.
ये कागजात जरूरी
डीसी ने बताया कि ऐसे मामले में आवेदन करने के लिए थाना में दर्ज एफआईआर की प्रति, मृतक व्यक्ति की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रति, डेथ सर्टिफिकेट की प्रति, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण- पत्र की प्रति, आश्रित के आधार कार्ड की प्रति, मृतक के आधार कार्ड की प्रति, मृतक का फोटो, आश्रित का फोटो, आश्रित के बैंक पासबुक की प्रति आवश्यक है.
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