पंचकूला | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) द्वारा जिले की 21 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने को हरी झंडी दिखा दी गई है. अब यहां रहने वाले निवासियों को बिजली, पानी, सीवर समेत तमाम सुविधाएं मिलेंगी. इसके अलावा, अब इन कॉलोनियों के निवासी अपनी संपत्तियों को बेच भी पाएंगे. कॉलोनियों के नियमित हो जाने से लोगो को विकास करवाने में भी काफी सहूलियत मिलेगी.
इन कॉलोनियों को किया गया नियमित
जिन कॉलोनियों को नियमित किया गया है, उनमें बरवाला खंड की मॉडर्न कांप्लेक्स 5.10 एकड़, चौरा बाजार (6.26 एकड़) विक्रम काॅलोनी 5.36 एकड़, एचएमटी काॅलोनी 12.096 एकड़, बाबा वाली काॅलोनी 5.48 एकड़, ओल्ड दुर्गा काॅलोनी 7.80 एकड़, करण काॅलोनी 37.20 एकड़, रायपुररानी खंड की शिव काॅलोनी 7.54 एकड़, अग्रसेन काॅलोनी 18.221 एकड़, पंचराम काॅलोनी 14.18 एकड़, गुर्जर काॅलोनी 11.92 एकड़, महासमलासन काॅलोनी 18.51 एकड़, जय मां जगदंबे रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की 4.94 एकड़, कालका खंड की प्रीतम काॅलोनी 27.22 एकड़, माजरा मेहताब की 8.78 एकड़, मां काली काॅलोनी 6.07 एकड़, सीतो माजरा काॅलोनी 3.76 एकड़, पत्तन काॅलोनी 1 5.30 एकड़, खेड़ा वाली काॅलोनी 2.43 एकड़, पत्तन काॅलोनी 2 3.34 एकड़, मढ़ांवाला काॅलोनी 5.87 एकड़ शामिल हैं.
इन भूखंडों पर नहीं किया जाएगा विचार
ऐसे भूखंड जो हाईटेंशन लाइन या गैस/ पेट्रोलियम पाइप लाइन, प्रस्तावित सड़क के संरेखण, ग्रीन बेल्ट/ प्रतिबंधित बेल्ट/ बफर जोन के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं उनपर विचार नहीं किया जाएगा.
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत, वाणिज्यिक परिसर, बैंक्वेट हाल, गोदाम, मॉल, मल्टीप्लेक्स और मोटल आदि के तहत आने वाले भूखंड भी शामिल नहीं किए जाएंगे. विकास शुल्क प्लाट धारकों से लिया जाएगा. खाली प्लॉट के लिए विकास शुल्क कलेक्टर रेट के 8 प्रतिशत की दर से और निर्मित क्षेत्र के लिए पांच प्रतिशत की दर से लिया जाएगा. वाणिज्यिक घटकों के लिए ये दरें 3 गुना होंगी.
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