पंचकुला । हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. हरियाणा के पंचकुला जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. पुलिस उपायुक्त मोहित होंडा ने इस संबंध में आदेश दिए हैं. आदेश जारी हो जाने के पश्चात अब पंचकूला जिले में 4 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित होगा.
यदि कोई भी व्यक्ति धारा 144 के नियमों की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी. इसके साथ ही पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य एमरजेंसी सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों और कर्मचारियों को इन आदेशों के तहत छूट प्रदान की गई है.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!Order Under Section 144 of The Code Of Criminal Procedure, 1973 issued by Deputy Commissioner of Police, PKL, reg prohibiting d unnecessary gathering of more than four people in d entire area of Commissionerate of Police PKL unless specifically permitted by competent authority. pic.twitter.com/MzxsLVXkdI
— Commissionerate of Panchkula (@CP_PANCHKULA) April 25, 2021