पंचकूला । चौतरफा महंगाई की मार झेल रहे लोगों को एक और झटका लगने वाला है. गुरूवार को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HIRC) ने बिजली की नई दरों का टैरिफ जारी कर दिया है. हर साल बिजली निगम की वार्षिक राजस्व प्राप्ति (एआरआर) के आधार पर आयोग याचिका पर दरों को लेकर फैसला सुनाता है. नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो रही है.
HIRC के इस फैसले के बाद प्रदेश के 50 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर अब ज्यादा बिल का भुगतान करना होगा. 0 से 150 यूनिट पर बिजली की दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है. इस स्लैब में अब 2.50 रुपए के बजाय 2.75 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल का भुगतान करना होगा. हालांकि अन्य स्लैब की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.
राहत भरी खबर यह है कि खेती के लिए किसानों को 10 पैसा प्रति यूनिट की दर से मिलने वाली बिजली की दरों में वृद्धि नहीं की गई है. उद्योगों और एग्रो इंडस्ट्रीज को भी पुरानी दरों पर ही बिजली मिलती रहेगी. गोशालाओं के लिए 2 रुपए और बिजली वाले शव दाह गृहों को भी विशेष छूट प्रदान करते हुए 2.75 रुपए प्रति यूनिट की दरें निर्धारित की गई है.