हरियाणा शिक्षा विभाग ने सख्त किए सरकारी स्कूल खोलने के नियम, अपग्रेड कराने के मापदंड भी बदले

पंचकूला | हरियाणा की मनोहर सरकार ने राज्य में सरकारी स्कूल खोलने के नियम पहले से सख्त कर दिए हैं. अब सरकार कोई भी नया प्राथमिक विद्यालय तभी खोलेगी जब उसमें 5 से 6 साल की आयु के कम से कम 30 बच्चों के एडमिशन सुनिश्चित हो. इसके अलावा एक किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए. इसके अलावा प्राथमिक स्कूलों को तभी अपग्रेड किया जाएगा जब उसमें कम से कम 150 छात्र और पांचवीं कक्षा में न्यूनतम छात्रों की संख्या का आंकड़ा 30 होगा. इसके अलावा तीन किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा स्कूल भी नहीं होना चाहिए.

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शिक्षा विभाग ने किया नियमों में बदलाव

शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नया स्कूल खोलने और प्राथमिक स्कूलों को अपग्रेड करने के नियमों में बदलाव किया है. प्राथमिक स्कूलों के लिए गांव और शहरों में आधा एकड़ जमीन होनी चाहिए जिसमें कक्षाओं के लिए पांच कमरे जरूर हों.

नया प्राथमिक स्कूल खोलने की ये रहेगी शर्त

शिक्षा विभाग ने कहा है कि सरकारी स्कूलों को आठवीं तक अपग्रेड करने के लिए शहरों में आधा एकड़ और गांव में एक एकड़ जमीन होनी चाहिए. 432 वर्ग फीट आकार के साइज में आठ कमरे होने चाहिए. इसके अलावा कार्यालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, रसोई के लिए अलग से कमरें होने चाहिए.

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