हरियाणा: घर की मरम्मत के लिए BPL परिवारों को मिलेंगे 80 हजार रुपए, ऐसे उठाएं योजना का लाभ

पंचकूला | हरियाणा की मनोहर सरकार अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है. कैथल जिला कल्याण अधिकारी विनोद चावला ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से मकान मरम्मत के लिए भीमराव अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा. इससे पहले इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिलता था.

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अधिकारी विनोद चावला ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए बीपीएल परिवारों को 80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. उन्होंने बताया कि हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदक इस योजना के तहत लाभ उठाने के पात्र होंगे.

ऐसे उठाएं योजना का लाभ

  • योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी हो तथा उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए.
  • आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण- पत्र दिखाना अनिवार्य होगा.
  • आवेदनकर्ता का अपना कम से कम 10 साल पुराना घर होना चाहिए.
  • आवेदनकर्ता के पास फैमिली आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, SC/BC जाति प्रमाण- पत्र, बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो व मकान मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए.
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यहां करें आवेदन

  • योजना के पात्र आवेदकों को सबसे पहले http://haryanascbc.gov.in पर जाकर फार्म डाउनलोड करके उसे भरना होगा.
  • फार्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट लगाकर अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से फार्म आनलाइन करवाएं.
  • आनलाइन करवाने के बाद, इस फार्म को जिला अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करवाना होगा.
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