हरियाणा पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर तुरंत प्रभाव से रोक, प्रदेश में नए सिरे से तय होगी आरक्षण नीति

पंचकुला I नए सिरे से आरक्षण की नीति तय करने के लिए हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनावों के लिए चल रही प्रक्रिया पर नोटिस जारी करते हुए इन पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है.गौरतलब है कि हरियाणा में सरपंचों,पंचों व ब्लॉक समिति के सदस्यों अथवा जिला परिषद के सदस्यों का कार्यकाल दिसंबर 2020 में पूरा हो जायेगा.

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जिसके मद्देनजर सरकार ने पंचायती चुनावों के लिए तैयारी प्रक्रिया शुरू कर दी थी.जिसके तहत अधिकतर जिलों में सरपंच और पंच के लिए सीट आरक्षित करने हेतु ड्रा निकाले जा चुके हैं.

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ड्रा निकालने से यह स्पष्ट हो चुका था कि किस पंचायत में सरपंच के लिए कौन-कौनसी जाति के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं जिसके चलते चुनाव में शामिल होने के इच्छुक लोगों ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है.इसी प्रक्रिया के बीच में प्रदेश के विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों को पत्र भेजकर इन सभी प्रक्रियाओं पर तुरंत प्रभाव से रोक के निर्देश दिए हैं.साथ ही यह भी कहा है कि सरकार के अगले आदेश तक पंचायत चुनावों की तैयारी के मद्देनजर इससे सम्बंधित किसी भी तरह की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.

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पंचायती राज आरक्षण एक्ट में होगा बदलाव
चूंकि इस बार सरकार ने फैसला लिया कि पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण को 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य है जिसके चलते नए सिरे से आरक्षण नीति तय होगी. इस प्रक्रिया हेतु पंचायती राज एक्ट की आरक्षण नीति में परिवर्तन करना होगा.जिसमे तय किया जाएगा कि किसको कितना आरक्षण मिलेगा. इसलिए आरक्षण में बदलाव होने के बाद जिन जिलों में सीट आवंटन हेतु ड्रा हो चुका है, वहां ड्रॉ की प्रक्रिया दोबारा होगी.

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