पंचकुला | यदि आपके ड्राइविंग लाइसेंस (डी एल) और वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी आर सी की वालिडल्टी खत्म हो गई है तो आपके लिए यह ख़बर बेहद ही उपयोगी साबित हो सकती है. आप तुरंत ही अपने डी एल और वाहन की आर सी को रिन्यू करा लें नहीं तो यह लापरवाही नए साल में आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाली है.
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस यानी प्रदेश में तेज़ी से फैलती महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से 31 दिसंबर तक नियमों में संशोधन कर सभी लोगों को राहत दी गई थी. यही मुख्य वजह है कि परिवहन विभाग ने बीती मार्च 2020 के बाद से वैधता अवधि समाप्त हो चुके डी एल, आर सी व फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की है.
31 दिसंबर को निर्धारीत की गई समय सीमा होंगी खत्म
हम आपको विशेष रूप से जानकारी दे दे कि अब वाहन के मालिकों को ड्राइविंग लाइसेंस (DL), वाहन पंजीकरण ( RC) प्रमाण पत्र व फिटनेस प्रमाण पत्र आदि जैसे सभी जरुरी दस्तावेजों को जल्द से जल्द ही रिन्यू करवाना आवश्यक होगा ऐसा इसलिए क्योंकि अब परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही छूट की अवधी 31 दिसंबर को खत्म होने वाली है.
5,000 रुपये तक का लग सकती है जुर्माना
परिवहन विभाग के प्रमुख अधिकारियों ने संवाददााओं से बातचीत के समय स्पष्ट रूप से जानकारी देते हुए कहा है कि अगर एक बार फिर से सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से दी जा रही इस छूट की सीमा को नहीं बढ़ाया जाता है तो वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही साथ नए मोटर वाहन के नियमों के अनुसार, यदि वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस (Valid license) नहीं मौजूद है और वे वाहन चलाते समय पकड़े जाते हैं तो उन सभी लोगों पर लगभग 5,000 रुपये के जुर्माने को वसूल करने का प्रावधान रखा गया है.
जाने कैसे करें ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू
- सबसे पहले आवेदक को डी एल को एक बार फिर से वैध कराने के लिए परिवहन विभाग के आधिकारिक वेवसाइट parivahan.gov.in पर विजिट करना होगा.
- आधिकारिक वेवसाइट पर पहुंच कर “ड्राइविंग लाइसेंस- से जुड़ी सेवाओं” पर क्लिक करना होगा.
- इस दौरान आवेदक को “डी एल सेवाओं” पर क्लिक करना होगा और डी एल नंबर के साथ साथ जरुरी दस्तावजों को अपलोड करना होगा.
- अंत में आप पास के ही किसी भी आर टी ओ में जाने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं.