पंचकूला । नए साल पर हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों को महंगाई का डोज दिया है. बता दें कि प्रदेश में जमीन के कलेक्टर रेट में 5 से लेकर 20% तक की बढ़ोतरी की गई है. कुछ जिलों में तो कलेक्टर रेट की दरों में 20% से ज्यादा का इजाफा किया गया है. राज्य में जमीन के नए कलेक्टर रेट लागू होने पर अब जमीन की रजिस्ट्री कराना महंगा हो जाएगा.
सभी जिला उपायुक्तो ने अपने-अपने जिलों में नए कलेक्टर रेट तय कर दिए हैं जो सोमवार से लागू हो गए हैं. प्रदेश के 17 जिलों में नए रेट पर रजिस्ट्रियां शुरू हो गई है जबकि अन्य पांच जिलों में कलेक्टर रेट को लेकर प्रकिया चल रही है जो इस सप्ताह में पूरी होने की संभावना है. कलेक्टर रेट के हिसाब से ही स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना होता है.
फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, सोनीपत, पानीपत, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला डीसी द्वारा बढ़ाए गए कलेक्टर रेट को सरकार ने मंजूरी दे दी है जबकि झज्जर, रोहतक, गुरुग्राम, यमुनानगर और पंचकूला में कलेक्टर रेट अभी तय नहीं हुएं हैं. इसके बाद इन जिला उपायुक्तो द्वारा स्थानीय स्तर पर इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने नए सिरे से कलेक्टर रेट तय किए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि इससे राजस्व में इजाफा होगा. इस बार सरकार ने राजस्व विभाग के जरिए 7200 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. अभी तक साल में दो बार जमीन का कलेक्टर रेट तय होता था लेकिन अब साल में एक ही बार रेट तय करने की योजना बनाई गई है.
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