अब वरिष्ठ नागरिकों को आधार और वोटर कार्ड पर ही मिलेगी बस किराये में छूट

पंचकूला । हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को बस किराये में छूट के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है. जी हां अब हरियाणा में वरिष्ठ नागरिकों को बस किराये में छूट प्राप्त करने के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से अलग से कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है. वरिष्ठ नागरिक अब अपने आधार कार्ड और वोटर कार्ड से ही बस किराये में छूट प्राप्त कर सकेंगे.

ROADWAYS BUS

आधार कार्ड और वोटर कार्ड के जरिए अब रेल व हरियाणा रोडवेज की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को किराये में 50 फ़ीसदी छूट मिलेगी. इससे पहले वरिष्ठ नागरिकों को अपना अलग से कार्ड बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के काफी चक्कर काटने पड़ते थे. जिसके बाद उन्हें आधे किराए की छूट मिलती थी. इसमें महिलाओं की 60 वर्ष और पुरुषों के लिए 65 वर्ष से अधिक आयु होना जरूरी है. आयु सीमा पूर्ण होने पर 50 फ़ीसदी छूट दी जाती है.

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सभी प्रकार के पहचान पत्र होंगे मान्य

इसके साथ ही अब वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र की जगह अब वोटर कार्ड आधार कार्ड या कोई अन्य आईडी जिसमें की जन्म तिथि अंकित हो मान्य होगा. सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग ने इस संदर्भ में हरियाणा राज्य परिवहन महाप्रबंधक व जिला समाज कल्याण अधिकारी को पत्र लिखकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. यात्रा में छूट के लिए विभाग ने सीनियर नागरिक पहचान पत्र की अनिवार्यता को तुरंत समाप्त कर दिया है. बता दे वरिष्ठ नागरिकों को उनके साथ यात्रा के दौरान वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पीपीओ नंबर संगठन की ओर से जारी पहचान पत्र, राष्ट्रीय कृत बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी व पासपोर्ट में से कोई भी एक पहचान पत्र दिखाने से किराये में 50% की छूट मिलेगी. पहचान पत्र पर फोटो उम्र और पता होना अति आवश्यक है.

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