पंचकूला । हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है. प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश में कच्चे कर्मचारियों के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार की ओर से जारी आदेश में कच्चे कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें अपनी पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी. सरकारी महकमों, बोर्ड- निगमों में अनुबंध आधार पर कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को कहा गया है कि उन्हें 30 नवंबर तक पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र का डाटा अपलोड करना होगा. ऐसा न करने पर नौकरी जा सकती हैं और न ही अनुबंध बढ़ेगा.
प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा. पंजीकरण के आधार पर ही अब नौकरी मिलेगी. मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों, डीसी व विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू करने को कहा है.
आउटसोर्सिंग पॉलिसी Part 1 और 2 के तहत कार्यरत सभी कच्चे कर्मचारियों का डाटा संबंधित पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा. सभी प्रशासनिक सचिवों से कहा गया है कि वे नोडल अधिकारी के जरिये 30 नवंबर तक सभी कच्चे कर्मचारियों का डाटा पोर्टल पर उपलब्ध कराएं.
परिवार पहचान पत्र होने पर ही अब कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं जारी रहेंगी. उन्हें हर हाल में परिवार पहचान पत्र बनवाकर अपनी जानकारी देनी ही होगी. सरकार की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि निर्धारित समयावधि में इस काम को पूरा किया जाएं.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!