हरियाणा में ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, चालान के साथ- साथ पुलिस करेगी यह कार्रवाई

पानीपत | सड़कों पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ हरियाणा ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने सख्ती से निपटने की योजना बनाई है. ऐसे वाहन चालकों के सिर्फ चालान ही नहीं, बल्कि FIR भी दर्ज होने लगी है. दरअसल, मीडिया द्वारा सड़कों पर हादसों को लेकर एक अभियान छेड़ा गया था, जिसमें गलत लेन में ड्राइविंग, ओवर स्पीड और नशे में वाहन चलाना भी एक बड़ी वजह सामने आई थी.

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मीडिया ने छेड़ा था अभियान

मीडिया द्वारा अभियान पर संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है. इसके तहत हाईवे पर गलत लेन, मेन कैरिजवे पर पार्किंग, ओवरस्पीड और नशा करके वाहन चलाने वाले चालकों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है.

बाकायदा इस FIR में लिखा जा रहा है कि पुलिस द्वारा पंपलेट डालकर और मीडिया द्वारा जागरूक करने के पश्चात भी वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन करने से परहेज़ नहीं कर रहे हैं. 3 दिन के भीतर ट्रैफिक थाना, मुरथल द्वारा 10 वाहन चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है.

FIR हो रही है दर्ज

ट्रैफिक पुलिस ने रोहतक- पानीपत हाईवे- 709 पर बार- बार लेन बदलने या गलत लेन पर चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है. गोहाना में 3 दिन में चार चालकों पर गलत लेन में वाहन चलाने पर FIR दर्ज हो चुकी है. इनमें से 2 वाहन चालकों के खिलाफ तो पहले भी ट्रैफिक नियमों के उल्लघंन का केस दर्ज सामने आया है.

कोर्ट में जाएगा मामला

ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन करने वाले जिन वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. उन सभी मामलों की कोर्ट में सुनवाई होगी और कोर्ट ही सजा और जुर्माना तय करेगी. अलग- अलग उल्लंघन में अलग जुर्माना और सजा का प्रविधान है. ट्रैफिक पुलिस द्वारा गलत लेन में भारी वाहन चलाने पर 1 हजार रूपए का चालान किया जाता है, जबकि कोर्ट में सुनवाई होती है तो न्यायाधीश तय नियमों और अपने विवेक से सजा और जुर्माना निर्धारित करते हैं.

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