नवजात के जन्म के 21 दिन के अंदर बनवा लें बर्थ सर्टिफिकेट, वरना काटने पड़ सकतें हैं चक्कर

पानीपत । स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम ने हिदायत जारी की है कि आप नवजात शिशु के जन्म के 21 दिन के अंदर-2 जन्म प्रमाणपत्र बनवा लें , अन्यथा स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम की बेवजह दौड़-धूप करनी पड़ सकती है. नवजात के जन्म के तुरंत बाद ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया रिकॉर्ड के दस्तावेज लेकर अटल सेवा केन्द्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इससे दो दिन में ही नवजात शिशु का जन्म प्रमाणपत्र बनकर तैयार हो जाएगा.

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अगर इस काम को आप समय रहते नहीं निपटाएंगे तो आपको काफी परेशानियां उठानी पड़ सकती है. जन्म प्रमाणपत्र प्रत्येक शिशु का पहला कानूनी दस्तावेज होता है. इस सर्टिफिकेट में शिशु का नाम उसके माता-पिता के नाम के साथ दर्ज किया जाता है. इसके अलावा शिशु की जन्मतिथि, स्थान और लिंग के साथ कई अन्य कानूनी जानकारी भी अंकित की जाती है.

जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का तरीका

जन्म प्रमाणपत्र आवेदन के लिए आपको पहले शिशु के जन्म का पंजीकरण कराना होगा. जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969, के अनुसार पंजीकरण के लिए निर्धारित फॉर्म भरकर जन्म के 21 दिन के अंदर नगर निगम के पास जमा करवाना अनिवार्य होता है. इसके बाद जन्म प्रमाणपत्र संबंधित अस्पताल के वास्तविक रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद जारी किया जाता है.
अगर जन्म के 21 दिन के अंदर आप पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो पुलिस वैरिफिकेशन के बाद ही जन्म प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ते हैं और यह आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कर सकते हैं.

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