हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए सरकार ने हाईकोर्ट से मांगा इतना समय, जानिए ताज़ा अपडेट

चंडीगढ़ | हरियाणा में पंचायत चुनाव करवाने के लिए निर्देश देने की मांग  की याचिका पर सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि पंचायती चुनावो से संबंधित सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी. वही हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के वकील अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने राज्य चुनाव आयोग को 22 मार्च को एक पत्र लिखा था. इस पत्र में वार्ड बंदी व आरक्षण तय करने के लिए 2 महीने और उसके बाद अन्य तैयारी करने के लिए 1 महीने का समय मांगा गया था.

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HIGH COURT

सभी याचिकाओं पर एक साथ की जाएगी सुनवाई

बता दें कि सरकार द्वारा वार्ड बंदी व अन्य काम करने के बाद ही राज्य चुनाव आयोग प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है. सभी पक्षों को सुनने के बाद ही इस मामले में पंचायत चुनाव से संबंधित अन्य याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करना बेच द्वारा तय किया गया. इस मामले की सुनवाई को 20 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया. मामले में जिला जींद के देवेंद्र सिंह व अन्य ने याचिका दायर की थी. बता दें कि याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 इ के प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य को निर्देश देने की मांग की है. याचिकाकर्ताओं द्वारा ग्राम पंचायतों के मामलों को चलाने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति के राज्य सरकार के फैसले पर भी विरोध जताया गया था.

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हरियाणा में पिछला ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ था 2016 मे 

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में बताया कि हरियाणा में ग्राम पंचायत का चुनाव जनवरी 2016 में हुआ था. इसी दिशा में चुनाव को 23 फरवरी या पंचायत के कार्यकाल से पहले पूरा करवाना था. राज्य पंचायतों के कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कराने में सरकार असफल हुई. सरकार ने सविधान व जनादेश के खिलाफ प्रशासक नियुक्त कर दिए गए.

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