गुरुग्राम | हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के अनुसार इस बार हरियाणा का बजट लोकहित का बजट होगा. इस बजट में समाज के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वर्ग का पूरा ख्याल रखा जाएगा. बजट मुख्य रूप से स्वावलंबन तथा स्वाभिमान, रोजगार, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं शिक्षा समेत पांच विषय पर केंद्रित होगा.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक मीटिंग के बाद प्रेस मीडिया से वार्तालाप कर रहे थे. आज की मीटिंग में 12 समस्याएं सामने रखी गई थी जिन समस्याओं में से मौके पर ही 11 का निस्तारण कर दिया गया. प्रेस मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस बार भी पिछली बार की तरह ही सभी सांसदों, विधायकों और हित धारकों से सलाह मशवरा कर बजट पेश किया जाएगा.
इस बार कोविड-19 महामारी की वजह से भौतिक रूप से हित धारकों के साथ मीटिंग नहीं हो पाई थी परंतु सभी संबंधितओं को पत्र लिखकर भेज दिया गया है कि 20 फरवरी तक वे सभी अपने अपने सुझावों को लिखकर सरकार को भेज दें. उनके बहुमूल्य सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार का बजट लोक हित में होगा. इस बजट में मुख्य रूप से इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि समाज के प्रत्येक वर्ग की परेशानियों का समाधान हो जाए. पिछली बार भी शिक्षा का बजट बढ़ाया गया था और इस बार शिक्षा का बजट और भी बढ़ाया जाएगा. कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस बार स्वास्थ्य का बजट भी बढ़ेगा.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा सरकार एक ऐसा नियम बना रही है जिसके तहत एक प्लॉट पर विकास शुल्क सिर्फ एक बार ही लगेगा. यदि किसी प्लॉट के मालिक को विकास शुल्क भरने के लिए नगर पालिका या नगर निगम द्वारा कोई नोटिस प्राप्त होता है तो वह पहले भरे गए विकास शुल्क की रसीद को दिखा सकता है. फिर प्लॉट मालिक से दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हरियाणा में 1 एकड़ से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री के संबंध में पिछले दिनों हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था. अब ऐसा नियम बनाया जाएगा कि कृषि भूमि अलग से चिन्हित होगी और उसकी रजिस्ट्री पर कलेक्टर रेट भी कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित रेट ही लगेगा.
इसी तरह हरियाणा सरकार द्वारा प्लॉट के विभाजन के संबंध में पूरे हरियाणा में पॉलिसी बनाई जा रही है. जिसके तहत प्लॉट के विभाजन के लिए आकार तय किए जाएंगे. निर्धारित सीमा के नीचे के साइज के प्लॉट का विभाजन नहीं किया जाएगा.
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