हरियाणा में समुदाय विशेष के खिलाफ लेटर जारी करने वाली पंचायतों पर एक्शन, पंच- सरपंचों पर दर्ज हुई FIR

रेवाड़ी | हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद समुदाय विशेष के लोगों की गांवों में एंट्री बंद करने वाला लेटर लिखने वाली पंचायतों पर कानूनी एक्शन शुरू हो गया है. रेवाड़ी जिले में पुलिस की ओर से 11 पंचायतों के सरपंच व पंच तथा ग्रामीणों पर FIR दर्ज कर ली गई है. कोसली, खोल थाना में 153 बी के तहत केस दर्ज किया गया है. यह Non- Bailable अपराध है. हरियाणा पुलिस की कार्रवाई के बाद पंचायतों में भी हड़कंप मचना शुरू हो गया है.

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बता दें कि महेंद्रगढ़ जिले के कस्बा अटेली की 10 से ज्यादा पंचायतों के लेटर वायरल होने लगे थे. इनमें समुदाय विशेष के लोगों को अपने गांव में प्रतिबंध संबंधित पत्र पंचायतों के लेटर हेड पर इलाका थाना प्रभारी और एसडीएम के नाम लिखे गए थे.

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सवाल उठा तो नरम पड़ा रूख

प्रशासन के सख्त रूख और अन्य संगठनों की ओर से सवाल खड़े किए जाने के बाद सबसे पहले लेटर लिखने वाले अटेली कस्बा के सरपंच धीरे- धीरे सामने आने लगे और उन्होंने कहा कि एक सरपंच की ओर से लिखे गए पत्र के हुबहू देखा देखी में इस तरह के पत्र अन्य सरपंच ने भी लिख दिए. इसके साथ ही, झज्जर जिले के 2 पंचायतों के सरपंच ने तो बाकायदा वीडियो जारी कर अपनी गलती को भी स्वीकार लिया. उन्होंने बताया कि यह भूलवश उठाया गया कदम है. सरपंचों के बैकफुट पर आने के बाद अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई है.

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11 पंचायतों के सरपंचों समेत अन्य पर दर्ज हुई FIR

रेवाड़ी जिले के खोल थाना पुलिस ने गांव चिमनावास, आलियावास, नांगल मूंदी, मनेठी, मंदौला और बास के सरपंच समेत कुछ ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इसके साथ ही कोसली थाना पुलिस ने टूमना, कान्हड़वास, बव्वा, नठेड़ा के सरपंच व पंच तथा गांव भाकली- 2 के पंच के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इन गांवों की पंचायत के लेटर पैड पर एक विशेष समुदाय के लोगों के गांव में प्रवेश और किसी भी तरह का कारोबार करने पर प्रतिबंध संबंधी पत्र वायरल हो गए.

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गैर जमानती धारा 153- बी लगाई गई

जिन पंचायतों के खिलाफ रेवाडी पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं, उनमें धारा 153बी लगाई गई है. इस IPC के तहत, दर्ज मामला राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने और गैर जमानती की श्रेणी में आता है. इसमें अपराध साबित होने पर 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है.

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