रेवाड़ी | महिला सशक्तिकरण और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है. प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है जिसका फायदा राज्य की महिलाएं उठा भी रही है. सरकार की कोशिश है कि इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में हरसंभव मदद की जाएं.
इसी दिशा में प्रदेश की मनोहर सरकार ने हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना लांच की है. रेवाड़ी उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम भूमिका अदा करेगी तथा उनके जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलेगा. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत महिलाओं को 3 लाख रुपए का लोन सात प्रतिशत की ब्याज दर से उपलब्ध कराया जाएगा.
रेवाड़ी उपायुक्त ने बताया कि इस लोन के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकती है और साथ ही दूसरी महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकेंगी. इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक महिलाओं को स्वाबलंबी बनाना है ताकि उन्हें रोजगार के लिए किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े. उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी सालाना पारिवारिक आय 5 लाख रुपए या इससे कम होगी.
लोन के लिए जरूरी दस्तावेज
- महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो तथा वह हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए.
- आवेदक महिला का नाम परिवार पहचान पत्र में दर्ज हो तथा वह पूर्व में किसी लोन मामले में डिफाल्टर न हो.
- योजना का लाभ उठाने के लिए फैमिली आईडी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, आय प्रमाणपत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो आदि की जरूरत होगी.