पानी की बर्बादी की तो लगेगा 5 हज़ार का जुर्माना, हीट वेव के चलते रेवाड़ी डीसी का बड़ा फैसला

रेवाड़ी | हरियाणा के रेवाड़ी जिला आपदा एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं डीसी राहुल हुड्डा (Rahul Hooda) ने गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत के चलते अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मियों के मौसम में बढ़ते तापमान को देखते हुए संबंधित विभाग द्वारा आम जनता को हाइपरटेंशन के साथ हीट वेव और हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं.

यह भी पढ़े -  हरियाणा की बेटी पूजा ने बहरीन में बढ़ाया हिंदुस्तान का गौरव, बोकिया चैलेंजर सीरीज में जीता सिल्वर और कांस्य पदक

Water

5 से 9 बजे के बीच ना हो पानी की बर्बादी

उन्होंने कहा कि आम जनता द्वारा खासतौर पर सुबह 5 से 9 बजे के बीच पानी की बर्बादी ना की जाए. सुबह के समय पानी की आपूर्ति के दौरान पीने के पानी से अपने वाहनों या आंगनों को धोने, लॉन में पानी देने, पंप और मोटरों का सीधे ऑनलाइन कनेक्शन लगाने पर प्रबंध प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस दौरान पानी की लाइन पर सीधे लगाए बूस्टर पंप को हटाने का काम किया जाएगा और जब्त कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़े -  हरियाणा के इस जिले में बनेगी देश के सबसे बड़ी सहकारी सरसों तेल मिल, CM सैनी ने लगाई घोषणाओं की झड़ी

नियमों की अवहेलना करने वालों पर लगेगा जुर्माना

निर्धारित अनुमति के बिना चल रहे वॉशिंग स्टेशन की पानी की आपूर्ति बंद की जाएगी और उसे सील कर दिया जाएगा. जो व्यक्ति उक्त आदेशों की पहली बार अवहेलना करता पाया जाता है, तो उस पर 5,000 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, दोबारा ऐसा पाए जाने पर 5,000 रूपए अतिरिक्त जुर्माना लगाने के साथ पानी का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा. दोबारा पानी का कनेक्शन लगवाने की अनुमति के लिए 1,000 रूपए अलग से जमा करवाने पड़ेंगे.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit