कुरुक्षेत्र | वाहन मालिकों, चालकों के लिए बड़ी अच्छी और राहत भरी खबर सामने आई है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक फरवरी 2020 के बाद खत्म हुए वाहनों की पासिंग, फिटनेस, चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सहित अन्य दस्तावेजों के रिन्यू करवाने की तारीख बढ़ाई गई है. कोरोना महामारी को देखते हुए यह आठवां मौका है जब वाहनों की वैधता बढ़ाई गई है.
रोहतक आरटीए सचिव डा. संदीप गोयत ने बताया कि अगर वाहन चालकों ने अभी तक अपने वाहनों की पासिंग और फिटनेस नहीं कराई है तो घबराने की जरूरत नहीं है. एक अक्टूबर से प्रस्तावित चालान प्रक्रिया पर फिलहाल केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है. आपके वाहन की पासिंग और फिटनेस की वैधता 30 नंवबर 2021 तक बढ़ा दी गई है. केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालयों में पत्र भेजकर तत्काल प्रभाव से मौजूदा व्यवस्था को एक्सटेंड करने का आदेश दिया है. इसके अलावा अगर कोई भी वाहन मालिक अपने दस्तावेजों को रिन्यू या नया बनवाना चाहता है तो वह आनलाइन प्रक्रिया पूरी करके अपने वाहन की पासिंग करवा सकता है.
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार की ओर से वाहनों के दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने का फैसला लिया गया था. मंत्रालय द्वारा 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020, 26 मार्च 2021, 17 जून 2021, 30 सितंबर 2021 और अब आठवीं बार 30 नबंवर तक केंद्र सरकार ने वाहनों के दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ाई गई है. सरकार के इस फैसले के बाद हजारों वाहन मालिकों और चालकों को बड़े स्तर पर फायदा होगा.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!