रोहतक | हरियाणा के रोहतक के रहने वाले ललित कुमार एक शिक्षक है. उन्होंने वर्ष 2016 में हुड्डा कांपलेक्स स्थित नामी कंपनी के स्टोर से कमल ककड़ी (लोटस रूट्स) खरीदी थी. जिसकी कीमत ₹30 थी लेकिन शिक्षक से ₹35 लिए गए. शिक्षक ने ₹5 वापस मांगे किंतु स्टोर मालिक ने ऐसा नहीं किया.
आपको बता दें कि रोहतक के एक नामी स्टोर में ₹5 अधिक वसूलने पर एक शिक्षक ने 5 साल तक लड़ाई लड़ी. शिक्षक ने स्टोर संचालक के खिलाफ नापतोल विभाग में शिकायत से लेकर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में भी केस दायर किया था. अब आयोग ने शिक्षक के हक में फैसला सुनाते हुए चतुर संचालक को 5 रुपए 9% ब्याज दर के साथ देने का आदेश दिया है.
ललित कुमार इंदिरा कॉलोनी में रहने वाला एक शिक्षक है. उन्होंने साल 2016 में हुड्डा कांपलेक्स स्थित नामी कंपनी के स्टोर से कमल ककड़ी खरीदी थी जिसका उनसे ₹5 अधिक मूल्य वसूला गया था. शिक्षक ने कस्टमर केयर से संपर्क किया किंतु कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ. उसके बाद ललित कुमार ने हार नहीं मानी उन्होंने चंडीगढ़ स्थित नापतोल विभाग में अपनी शिकायत दर्ज कराई जिसके अगले ही दिन टीम ने पहुंचकर मामले में चोर को गलत पाया और शिकायत सही मिलने पर ₹30000 जुर्माना लगा दिया. जिसके बाद अब शिक्षक को न्याय मिला है.
शिक्षक ललित कुमार ने दिसंबर 2018 में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अधिवक्ता सतीश तंवर के माध्यम से किरदार किया था जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दोनों पक्षों को सुना उसके बाद अब अपना फैसला सुनाया है जिसमें आयोग ने आदेश दिए हैं कि ₹5 को 9% ब्याज के साथ शिक्षक को लौटाया जाए. इसके अतिरिक्त मुकदमा खर्च में हर्जाने के तौर पर ₹5000 भी देने होंगे कोर्ट ने स्टोर संचालक को यह आदेश दिया है कि 1 माह के अंदर यह रकम देनी होगी. शिक्षक ने बताया कि यह मामला करीब 5 साल तक चला जिसके बाद अब उन्हें न्याय मिला है.
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