सोनीपत | नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने NH-44 पर वाहनों के लिए नई स्पीड लिमिट निर्धारित कर दी है. इस हाइवे पर वाहन अब 100 km प्रति घंटा की रफ्तार से फर्राटा भर सकेंगे. इसके साथ ही वाहनों के चलने के लिए लेन भी निर्धारित की गई है. अगर कोई लेन में ड्राइविंग नही करता है तो उसका चालान काटा जाएगा.
NHAI के एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल ये नियम निर्मित सड़कों पर ही लागू होंगे. जहां निर्माण कार्य चल रहा है,उन सड़कों पर ये रूल लागू नहीं होंगे. हाइवे ऑफ ऑथोरिटी की ओर से NH-44 पर बीसवां मील तक साइन बोर्ड लगाएं गए हैं जिनमें कारों के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट 100 Km प्रति घंटा, कैंटर के लिए 80 और ट्रक व अन्य बड़े वाहनों के लिए 60 km प्रति घंटा निर्धारित की गई है. इसके साथ ही हाईवे पर सभी वाहनों के लिए उनकी लेन भी निर्धारित की गई है.
NHAI की ओर से सभी वाहन चालकों को लेन में चलने की अपील की गई है. अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे चालान के रूप में जुर्माना भरना पड़ेगा. वहीं कारों के लिए स्पीड लिमिट 100 km प्रति घंटा होने से वाहन चालकों का सफर सुहाना होने के साथ ही कम समय में तय हो सकेगा.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!