ओलम्पिक मेडलिस्ट पहलवान सुशील कुमार को मिली जमानत, पिता के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल

सोनीपत | दिल्ली की एक कोर्ट ने जूनियर कुश्ती खिलाड़ी के मर्डर केस में मुख्य आरोपी ओलम्पिक मेडलिस्ट सुशील कुमार को अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए 4 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने उसे मानवीय आधार पर जमानत दी है. बता दें कि जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में सुशील कुमार 2 जून 2021 से जेल में बंद हैं.

sushil kumar

अतिरिक्त सत्र जज ने कहा कि आरोपी के पिता का रविवार को निधन हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार भी करना है. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आरोपी को मानवीय आधार पर 6 मार्च से 9 मार्च तक सिर्फ व्यक्तिगत मुचलके पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए. कोर्ट ने सुशील को एक लाख रुपये की राशि और इतनी ही राशि के दो मुचलका जमा करने के लिए कहा है.

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जज ने कहा कि गवाहों के खतरे और सुशील कुमार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कम से कम दो सुरक्षाकर्मियों को चौबीसों घंटे उनके साथ रहना होगा. अदालत ने कहा कि आवेदक की निगरानी और सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मियों या पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी. इसका पूरा खर्च उसके परिवार के सदस्यों द्वारा वहन किया जाएगा.

बता दें कि 4 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सोनीपत के रहने वाले एक पहलवान सागर धनखड़ को कुछ लोगों ने पीट- पीटकर मौत के घाट उतार दिया था. हत्या का आरोप ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत चुके पहलवान सुशील कुमार पर लगा था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था.

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इसके बाद, दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया था. सुशील कुमार पर दिल्ली की अदालत ने हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा करवाने, गैरकानूनी गतिविधियों और अन्य आपराधिक मामलों के तहत आरोप तय किए थे.

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