यमुनानगर | हरियाणा में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिल रहा है. इसमें BPL कार्ड धारकों के परिवार के सदस्य जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये है, वे 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं. डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि 3 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले परिवार भी सालाना 1,500 रुपये का प्रीमियम देकर आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसके तहत, प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है.
1500 बीमारियों का होगा मुफ्त इलाज
डीसी ने कहा कि गरीब परिवार के सदस्य 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं. इसमें 1,500 बीमारियों का इलाज मुफ्त किया जाता है. योजना के तहत, 1.80 लाख रुपये तक आय वाले बीपीएल परिवार ही लाभ के हकदार थे. इस योजना का अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने 3 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को भी लाभ देने का निर्णय लिया है. ऐसे परिवार 1,500 रुपये के वार्षिक भुगतान पर पूरे परिवार को स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं.
ऐसे बनवा सकते कार्ड
कार्ड किसी भी अटल सेवा केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपना परिवार पहचान पत्र या आधार कार्ड दिखाकर बनवाया जा सकता है. इसके साथ ही पैनल में शामिल निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में भी कार्ड निःशुल्क बनाया जा सकता है. मरीज चाहे किसी भी राज्य का हो, वह किसी भी राज्य के पैनल में शामिल निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकता है. सरकार मुफ्त इलाज की सुविधा और इलाज की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दे रही है.
जरूरी दस्तावेज
चिरायु योजना के तहत, यदि परिवार में विवाह या जन्म के माध्यम से कोई नया सदस्य जुड़ता है तो वह भी इस योजना का लाभार्थी है. इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र देना होगा. लाभार्थी अपना आयुष्मान भारत कार्ड दिखाकर पैनल में शामिल निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकते हैं.
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