मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बेटी की शादी पर मिलेंगे 71 हजार रुपए, यहां करें आवेदन

चंडीगढ़ | आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से हरियाणा की मनोहर सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है,जिसका लाभ उठाने के लिए विवाह के उपरांत आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई- दिशा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी है.

Shadi marriage vivah

कैथल उपायुक्त डॉ संगीता तेतरवाल ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जो परिवार इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं,वे अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.gov.in पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं.

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कैथल उपायुक्त ने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति व टपरीवास जाति के परिवार का नाम BPL सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी. सभी वर्गों की विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा, गरीब महिलाओं एवं अनाथ लड़कियों के विवाह करने के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई जा रही है. जो परिवार बीपीएल सूची में शामिल हैं या उनकी सालाना आमदनी 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है तो उनको इस योजना के तहत 51 हजार रुपए की धनराशि दी जाएगी.

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पिछड़े वर्ग को 31 हजार रुपए

बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी. इसी तरह महिला खिलाड़ी किसी भी आय या किसी भी वर्ग में हों, उन्हें खुद के विवाह के लिए 31 हजार रुपए की राशि मिलेगी. इसी तरह अनुसूचित जाति या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में शामिल नहीं है और उनकी सालाना आमदनी 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है उनको 31 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा. इसी तरह विवाहित जोड़ा 40% या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपए और विवाहिता जोड़े में से कोई एक दिव्यांग है तो उसे 31 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी.

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